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आरटीआई के जवाब में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि मांगी गई जानकारी बैंक के पास उपलब्ध ही नहीं है। बीते साल 17 नवंबर को केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने कहा था कि 2.5 लाख रुपए से अधिक की रकम जमा करने पर पैन नंबर देना अनिवार्य होगा। यह अनिवार्यता इसलिए की गई थी क्योंकि सरकार को डर था कि लोगों द्वारा बैंकों में पुराने नोट जमा करने की आड़ में कुछ लोग कालाधन भी जमा कर सकते हैं और उसे सफेद कर सकते हैं। लेकिन अब इस जवाब के बाद सरकार की कलई खुलती नज़र आ रही है।
(खबर इनपुट- इंडिया संवाद, पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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