3 लाख से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन गैरकानूनी: एसआईटी

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काले धन  पर गठित एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पांचवीं रिपोर्ट जमा कर दिया है। एसआईटी ने इस रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं। इसमें से सबसे प्रमुख सिफारिश यह है कि सिर्फ 3 लाख तक का लेन देन ही कैश में किया जाए। इससे ऊपर का कोई भी लेन देन गैरकानूनी घोषित करने की सिफारिश एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में की है।

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एसआईटी ने काला धन रोकने के लिए घर में कैश रखने की सीमा भी 15 लाख रूपए कर दिए जाने की सिफारिश इस रिपोर्ट में की है। एसआईटी ने आगे कहा कि अगर किसी कारण से किसी व्यक्ति के लिए 15 लाख का सीमा से ज्यादा कैश रखना है तो उसके लिए आयकर विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी।

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