कोहिनूर हीरे को वापस लाने की सुनवाई अब नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, केस हुआ बंद

0
सुप्रीम कोर्ट
फाइल फोटो
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

नई दिल्ली: कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन से वापस लाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी है. कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र के जवाब से संतुष्ट हैं कि सरकार प्रयास कर रही है इसलिए इस मामले में कोर्ट को आगे सुनवाई की जरूरत नहीं. – हम ब्रिटेन में होने वाली नीलामी को कैसे रोक सकते हैं या किसी दूसरे देश को ऐसे आदेश कैसे दे सकते हैं. हम हैरान हैं कि किस तरह की याचिकाएं दाखिल की जाती हैं. कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका का निपटारा किया. सितंबर 2016 को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि कोहिनूर हीरा भारत का है और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा दिलीप सिंह से जब वह नाबालिग थे, तब उनसे धोखे से जब्त कर लिया था.105 कैरेट के कोहिनूर को कभी भी ब्रिटेन की महारानी को बतौर तोहफा नहीं दिया गया. इससे देश के लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं.

इसे भी पढ़िए :  नोटबंदी: मोदी को मिली राहत, PAC ने कहा कि प्रधानमंत्री को समिति के समक्ष नहीं बुलाया जा सकता

भारत कोहिनूर को ब्रिटेन से वापस लाने के लिए संभावनाएं तलाश रहा है, क्योंकि कानूनी रूप से ये संभव नहीं है. हालांकि भारत और ब्रिटेन दोनों UNESCO संधि से बंधे हुए हैं, लेकिन कोहिनूर के मामले में भारत अंतरराष्ट्रीिय कोर्ट नहीं जा सकता क्योंकि कोहिनूर को संधि से पहले ही भारत से ले जाया जा चुका था.

इसे भी पढ़िए :  भारत नेपाल सीमा पर लगे खंबे GPRS से जुड़ेंगे

याचिका मे कहा गया है कि कोहिनूर को महाराजा दिलीप सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को गिफ्ट नहीं किया था बल्कि उन्हें इसे देने के लिए विवश किया गया था. कोहिनूर से संबंधित पुराने कागजात भी यही बताते हैं कि केंद्र को इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय फोरम जाना चाहिए और कोहिनूर को वापस लाना चाहिए.

इसे भी पढ़िए :  केजरीवाल के घर के बाहर अनशन पर बीजेपी नेता महेश गिरी

अगले पेज पर पढ़िए- पिछली सुनवाई में क्या कहा था कोर्ट ने

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse