कोर्ट ने राज्य सरकारों की खिंचाई करते हुए कहा था कि वे शराब का लाइसेंस देकर पैसे बना रही हैं, लेकिन लोगों की जिंदगी और सुरक्षा जैसी जरूरी बातों को दरकिनार कर रही हैं। सुनवाई के दौरान जम्मू-कश्मीर के शराब विक्रेताओं की ओर से यह दलील दी गई थी कि जो लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, वे शराब विक्रेता नहीं हैं। इस पर CJI टी. एस. ठाकुर ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि अगर आपको इतनी चिंता है कि लोग शराब पीकर हंगामा करते हैं, तो फिर आप शराब की होम डिलिवरी क्यों नहीं शुरू कर देते?
The apex court in its order said all the licenses of liquor shops in and around the National Highways in all the states would be closed.
— ANI (@ANI_news) December 15, 2016
Supreme court, however, said that they can operate till period they were having their licenses. No renewal of their licenses would be made.
— ANI (@ANI_news) December 15, 2016