सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब हाइवे पर नहीं बिकेगी शराब

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सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने राज्य सरकारों की खिंचाई करते हुए कहा था कि वे शराब का लाइसेंस देकर पैसे बना रही हैं, लेकिन लोगों की जिंदगी और सुरक्षा जैसी जरूरी बातों को दरकिनार कर रही हैं। सुनवाई के दौरान जम्मू-कश्मीर के शराब विक्रेताओं की ओर से यह दलील दी गई थी कि जो लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, वे शराब विक्रेता नहीं हैं। इस पर CJI टी. एस. ठाकुर ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि अगर आपको इतनी चिंता है कि लोग शराब पीकर हंगामा करते हैं, तो फिर आप शराब की होम डिलिवरी क्यों नहीं शुरू कर देते?

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