सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब हाइवे पर नहीं बिकेगी शराब

0
सुप्रीम कोर्ट
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाइवे पर शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने हाइवे पर शराब बिक्री को लेकर पहले भी नाराजगी जाहिर की थी। हाल ही में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राजमार्गों से शराब की दुकान हटाने की केंद्र की नीति पर अमल न होने को लेकर राज्य सरकारों, खासकर पंजाब और पुदुचेरी प्रशासन पर तल्ख टिप्पणी की थी। कोर्ट ने केंद्र की नीति को सही ठहराते हुए कहा था कि वह देश भर के हाइवे से शराब की दुकानों को हटाने के लिए आदेश भी दे सकती है।

इसे भी पढ़िए :  Exclusive कोबरापोस्ट और टाइम्स नाऊ की साझा तहकीकात, बीजद (BJD) और उसके प्रत्याशियों द्वारा चुनाव आयोग में दायर हलफनामे में भारी अंतर

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर की अगुआई वाली बेंच ने यह फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सभी राज्यों में नैशनल हाइवे पर या उसके आसपास पड़ने वाली शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि ये दुकान लाइसेंस में दिए गए वक्त तक शराब बेच सकेंगे। बस उनके लाइसेंस का रिनुअल नहीं होगा। इसका सामान्य तौर पर तो मतलब यही है कि अब अगले साल नए वित्त वर्ष में अप्रैल महीने से हाइवे पर शराब बिक्री पर पूरी तरह रोक लग जाएगी।

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

इसे भी पढ़िए :  अयोध्या मामले की रोज सुनवाई चाहते हैं स्वामी