SC ने आधार कार्ड अनिवार्य बनाने वाली अधिसूचना पारित करने से किया इनकार, 7 जुलाई को फिर होगी सुनवाई

0
अाधार कार्ड

देश की शीर्ष अदालत ने विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड जरुरी करने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है।

 

 

केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ ले रहे  जिन लोगों के पास आधार नहीं है, उनके लिए हमने 30 जून की समयसीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने नौ जून के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में इससे अधिक अवलोकन की जरूरत नहीं है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख सात जुलाई निर्धारित की।

इसे भी पढ़िए :  मनमानी पर नकेल: प्राइवेट स्कूल अब नहीं वसूल पाएंगे मर्जी से फीस, सरकार से लेनी होगी अनुमति

 

 

आप को बता दें कि इससे पहले भी सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए आधार कार्ड को जरूरी करने को लेकर केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की थी। सरकार की कोशिश है कि सभी जन कल्याणकारी योजनाओं में लाभ लेने के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इसके विरोध में याचिका दायर किया गया है। इससे पहले आधार कार्ड को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान सु्प्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि आखिरकार आप आधार कार्ड को अनिवार्य कैसे बना सकते हैं।

इसे भी पढ़िए :  केजरीवाल को SC से भी झटका, LG ही रहेंगे दिल्ली के बॉस

 

 

कोर्ट ने कहा था कि हमने इस बात को लेकर पहले ही आदेश दे दिया था कि आधार कार्ड को सरकार अपनी योजनाओं के लिए अनिवार्य नहीं बना सकती है। इस मामले को लेकर कोर्ट का कहना है कि यह सिर्फ वैकल्पिक दस्तावे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसे भी पढ़िए :  सपा को बड़ा झटका, अखिलेश सरकार के इस बड़े मंत्री के खिलाफ गैंगरेप में FIR दर्ज करने के आदेश