आधार कार्ड को अनिवार्य बनाए जाने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा ये तो हमारे आदेश का उल्लंघन है

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आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कहा था कि अब 1 जुलाई 2017 से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। सरकार ने वित्त विधेयक में एक अहम संशोधन का प्रस्ताव किया था जिसके तहत इनकम टैक्स रिटर्न भरने और नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार संख्या को जरूरी बनाया गया था। यह कब से लागू होगा, पहले इस पर संशय बरकरार था। अब सरकार ने उसकी भी तारीख तय कर दी है। बिना आधार नंबर के भरे गए इनकम टैक्स रिटर्न को वैध नहीं माना जाएगा। सरकार पिछले काफी समय से कई जरूरी सेवाओं के लिए आधार को जरूरी करती जा रही है।

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