अपनी अघोषित राशि अगर आप दूसरों के खाते में जमा करवाना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए। आयकर विभाग ने अपनी अघोषित राशि दूसरों के बैंक खातों में जमा करवाने वालों को आगाह किया है। विभाग ने इस मामले में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बेनामी लेनदेन कानून के तहत आरोप लगाने का फैसला किया है, जिसमें जुर्माना और अधिकतम सात साल की कैद की सजा हो सकती है।
इस बीच आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि विभाग ने 8 नवंबर के बाद से अप्रचलित नोटों के संदिग्ध इस्तेमाल को लेकर 80 से अधिक सर्वे और लगभग 30 तलाशियां ली, जिनमें 200 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय पकड़ी गई। इस तरह की कार्रवाई में 50 करोड़ रुपये की नकदी भी जब्त की गई है। सरकार ने 500 और 1000 रुपये के मौजूदा नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा 8 नवंबर को की थी।
कर अधिकारियों ने इस तारीख के बाद बैंक खातों में भारी नकदी जमा कराए जाने के मामलों की पड़ताल के तहत देश भर में अभियान चलाया है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में संदेह सही पाये जाने पर बेनामी संपत्ति लेनदेन कानून 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह कानून चल और अचल, दोनों संपत्तियों पर लागू होता है।