नोटबंदी: 2.5 लाख से ज्यादा रकम जमा कराई तो इस सज़ा के लिए तैयार रहिए

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2.5 लाख

नई दिल्ली: बुधवार रात को भारत सरकार ने बैंक से पुराने 500 और 1000 के नोट बदलने को लेकर एक और बड़ी घोषणा की है। नोट बदलने के लिए सरकार ने जो 50 दिन का समय दिया है। इसमे 2.5 लाख से ज्यादा के नोट को बदलने पर घोषित आय मिलाया जाएगा। घोषित आय से अगर जमा की राशि नहीं मिली तो टैक्स और 200% तक हरजाना जामा करना पड़ेगा। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने इस विषय पर बोलते हुए कहा कि ,” 10 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच जमा किए जाने वाले सभी पैसों की हमें रिपोर्ट्स मिलती रहेगी।

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हर अकाउंट में 2.5 लाख से ज्यादा पैसा जमा करने पर जमा की गई राशि को आयकर रिटर्न से मिलान किया जाएगा और उसके बाद सहीं एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि,” घोषित आय से किसी भी प्रकार के असंतुलन को टैक्स के चोरी से जोड़ कर देखा जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 270 (A) के तहत कर योग्य आय पर कर के साथ 200 प्रतिशत का जुर्माना और काटा जाएगा।

इससे पहले मंगलवार शाम को पीएम मोदी ने एक बड़ी घोषणा की थी कि मंगलवार आधी रात से 500 और 1000 के नोट बंद किए जा रहे हैं। वे अब कागज के टुकड़ों से अधिक कुछ नहीं होंगे। उन्होंलने कहा कि जिन लोगों के पास 500 और 1000 रुपये के नोट हैं वे लोग 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बैंक या पोस्टक ऑफिस में जमा कराए जा सकते हैं। 50 दिन का समय है इसके लिए अफरातफरी करने की जरुरत नहीं है। बैंक में जमा किए गए पैसों को निकाला जा सकता है। शुरू में एटीएम से 2000 रुपये ही निकाले जा सकेंगे। नौ और 10 नवंबर के बीच एटीएम से पैसे निकालने की बंदिश होगी। 11 नवंबर तक अस्पेतालों में पुराने नोट दिए जा सकेंगे। 9 और 10 नवंबर को एटीएम नोट काम नही करेंगे। 72 घंटे तक पुराने नोट से रेलवे, सरकारी बसों और एयरपोर्ट पर टिकट खरीद सकेंगे। वहीं बैंक ट्रांजेक्श न जारी रहेगा। ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट, क्रेडिट और डिमांड ड्राफ्ट से भुगतान भी जारी रहेगा। नौ नवंबर को सारे बैंक बंद रहेंगे।

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