नया कानून: बलात्कारियों को नपुंसक बनाकर उनमें डाले जाएंगे महिलाओं वाले हॉर्मोन

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बलात्कार की बढ़ती वारदातों को देखते हुए और दिल्ली में हुए निर्भया कांड जैसी घटना के बाद इंडोनेशिया की संसद में सख्त कानून बनाया गया है। नए कानून के मुताबिक बलात्कारियों को नपुंसक बनाने से लेकर उन्हें मौत तक की सज़ा दी जाएगी। और ये सज़ा भी कम से कम 10 साल या इससे ऊपर होगी।

इंडोनेशिया में 14 साल की एक लड़की के बलात्कार और फिर हत्या के बाद इस नए कानून को पारित किया गया है। इसके मुताबिक बच्चों का यौन शोषण करने वालों को बधिया करने और मौत की सजा दी जाएगी। आपको बता दें कि इंडोनेशिया में 5 महीने पहले इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया था।

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नए कानून के तहत बच्चों का यौन शोषण करने वालों को रासायनिक तरीके से बधिया करने के अलावा उनपर नजर रखने के लिए इलेक्ट्रोनिक चिप भी लगाई जाएगी। ताकि उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। पुलिस की निगरानी में रहकर ये दोषी अपनी जिंदगी गुजर बसर कर पाएंगे।

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रासायनिक रूप से बधिया करने के लिए पुरुषों में महिलाओं को हॉरमोन डाले जाते हैं। पोलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और कुछ अमेरिकी राज्यों में बच्चों के यौन शोषण के दोषियों को इस तरह की सजा दी जाती है। लेकिन इंडोनेशिया में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने यौन हिंसा के लिए सख्त सजाओं का विरोध किया है। उनका कहना है कि हिंसा को हिंसा से खत्म नहीं किया जा सकता।

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अगले स्लाइड में पढ़ें – इंडोनेशिया के इस नए कानून के विरोध में क्यों उतरे मानवाधिकार संगठन और डॉक्टर ?

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