डिग्री मामले में स्मृति ईरनी को राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की याचिका

0
डिग्री मामले
Prev1 of 3
Use your ← → (arrow) keys to browse

डिग्री मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राहत देते हुए उनके खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने देरी के आधार पर उस याचिका को खारिज किया, जिसमें यह मांग की गई थी कि ईरानी ने चुनाव आयोग को अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कथित तौर पर झूठी जानकारी दी थी।

इसे भी पढ़िए :  केजरीवाल से खफा चुनाव आयोग, रद्द होगी आम आदमी पार्टी की मान्यता?

स्मृति के खिलाफ शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने विभिन्न चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामों में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत सूचनाएं दीं।

इसे भी पढ़िए :  वीडियो: सपा नेता का एलान, 'मोदी और अमित शाह का सर कलाम करने वाले मिलेगा इनाम'

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने शिकायतकर्ता और स्वतंत्र लेखक अहमर खान की ओर से दी गई दलीलें सुनने और चुनाव आयोग एवं दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर स्मृति की शैक्षणिक डिग्रियों के बारे में सौंपी गई रिपोर्टों के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

इसे भी पढ़िए :  बड़ा खुलासा: दिल्ली के सरकारी बैंक की अंधेरगर्दी, पिछले दरवाजे से बांटे जा रहे हैं नोट, देखिए वीडियो
Prev1 of 3
Use your ← → (arrow) keys to browse