GST की चार दरें तय, आम आदमी को बड़ी राहत, तंबाकू-लग्जरी कारों पर 28% से ज्यादा टैक्स

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अरुण जेटली

देशभर में अगले साल से लागू होने जा रहे गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी की चार दरों पर सहमति बन गई है। इसमें आम आदमी को बड़ी राहत दी गई है। जीएसटी काउंसिल ने चार स्तरीय जीएसटी दर का फैसला किया है। ये दरें होगीं 5, 12, 18, 28 फीसदी।

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जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस फैसले की जानकारी दी। जेटली ने कहा कि जीएसटी को लागू करने की तैयारियां सही दिशा में चल रही हैं। काउंसिल की बैठक में कर दरों के ढांचे और मुआवजे के फॉर्मूले पर बात हुई।

12 फीसदी और 18 फीसदी जीएसटी स्टैंडर्ड रेट होंगे। लग्जरी कार और तंबाकू उत्‍पादों पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा। लग्जरी कार और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स के साथ सेस भी लगेगा। सीपीआई में शामिल 50 फीसदी उत्‍पादों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आम लोगों के बीच ज्यादा खपत वाले प्रोडक्ट पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा।

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जेटली ने ऐलान किया कि आम आदमी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे खाद्यान्न पर कोई टैक्स नहीं होगा। इससे पहले वित्त मंत्री जेटली ने बताया था कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद में नई कर प्रणाली से राज्यों को होनेवाले नुकसान की भरपाई पर लगभग आम सहमति बन गई है।

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