NDTV की याचिका पर 5 दिसंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

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फाइल फोटो।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार(8 नवंबर) को कहा कि एनडीटीवी पर एक दिन का प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली चैनल की याचिका पर 5 दिसंबर को सुनवाई की जाएगी। हालांकि, सरकार ने पहले ही एक दिन का प्रतिबंध लगाने के अपने निर्णय पर अमल स्थगित कर दिया है।

न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति एन वी रमण की पीठ के समक्ष एनडीटीवी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फली नरिमन और सरकार की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनने के बाद इस मामले को पांच दिसंबर के लिये सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।

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इन पक्षों का कहना था कि सरकार द्वारा एक दिन के प्रतिबंध के तहत 9 नवंबर को हिन्दी समाचार चैनल का प्रसारण बंद रखने का आदेश स्थगित कर दिया गया है, इसलिए फिलहाल सुनवाई की कोई जल्दी नहीं है। इसके बाद न्यायालय ने इस मामले को पांच दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

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अटार्नी जनरल ने कहा कि अंतर मंत्रालयी समिति इस मामले में एनडीटीवी का पक्ष भी सुनेगी। इस चैनल ने समिति से पठानकोठ आतंकवादी घटना के दौरान कथित रूप से प्रसारण मानकों का उल्लंधन करने के कारण प्रसारण पर प्रतिबंध के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है।

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इस चैनल ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी है। इसी कानून के तहत चैनल के खिलाफ कार्रवाई की गयी थी। एनडीटीवी के मालिक ने एक दिन पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की थी। इसके बाद ही सरकार ने अपना फैसला स्थगित रखने का निश्चय किया था।