सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी, कहा- 600 करोड़ नहीं चुकाया तो जाना होगा जेल

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फाइल फोटो।

नई दिल्ली। शीर्ष अदालत की सख्त तेवर को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार(12 जनवरी) को उन्हें 600 करोड़ रुपये जमा करने के लिए 6 फरवरी की तिथि को और बढ़ाने से मना कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख को साफ-साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने 6 फरवरी की तय तारीख तक 600 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया तो उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा।

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आपको बता दें कि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय तिहाड़ जेल में करीब 2 वर्ष बिताने के बाद गत वर्ष 2016 के मई महीने में बाहर आ थे, जब उनकी मां का निधन हो गया था। उसके बाद में उनका पैरोल इस शर्त पर बढ़ाया गया कि वह निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए समय-समय पर सेबी के पास रकम जमा कराते रहेंगे।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्र, रंजन गोगोई और ए. के. सीकरी की नवगठित पीठ ने कहा कि कोर्ट आपको पहले ही बहुत ज्यादा मौका दे चुका है। यह बहुत बुरी बात है। यदि आप यह राशि जमा नहीं करते हैं तो आपको वापस जेल में जाना होगा। कोर्ट ने सहारा प्रमुख के पैरोल की मियाद बार-बार बढ़ाए जाने की समीक्षा की और कहा उन्हें बहुत ज्यादा मौका दिया जा चुका है जो इस न्यायालय द्वारा किसी अन्य वादी को दिए गए अवसरों से ज्यादा है।

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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2016 को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को जेल से बाहर रहने के लिए 6 फरवरी, 2017 तक 600 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया था। इससे पहले 25 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने रॉय के पैरोल को 28 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था, तब सहारा की ओर से सेबी के पास 200 करोड़ रुपये जमा कराए थे।

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