सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अब दिल्ली एनसीआर में नहीं ‌बिकेंगे पटाखे

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पटाखे

सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को एक बड़ा आदेश देते हुए बताया हैं कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अदालत ने यह फैसला बढ़ते प्रदूषण की वजह से लिया गया है।

हालांकि आदेश में यह साफ नहीं किया गया है कि रोक कब तक के लिए लगी है। बता दें क‌ि यह याच‌िका द‌िवाली से पहले डाली गई थी ज‌िसपर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश जारी क‌िया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को तीन महीने के अंदर पटाखों से होने वाले दुष्प्रभावों को लेकर जवाब देने को कहा है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पटाखों के बिकने पर आज से ही पाबंदी लगा दी जाए जब तक अदालत इस विषय पर कोई अन्य आदेश पारित ना कर दे।

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बता दें कि पर्यावरणविद भी बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट पटाखे की बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए हस्तक्षेप करे। गौरतलब है कि पिछले महीने दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया था। पूरा आसमान धुंए की चपेट में था। लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बताया गया कि वह दिवाली पर चलाए गए पटाखे की वजह से हो रहा था। काफी दिनों बाद आसमान साफ हुआ।

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके एयर पॉल्यूशन और स्मॉग से निपटने में ढिलाई दिखा रही दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई थी।शहर में क्रेन के जरिए पानी का छिड़काव करने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए एनजीटी ने पूछा था कि इस काम के लिए क्रेन का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर का क्यों नहीं।

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