सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दाढ़ी नहीं रख सकते एयरफोर्स के जवान

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सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली : धार्मिक आधार पर दाढ़ी बढ़ाने को लेकर भारतीय सेना से हटाए गए मुस्लििम सैनिक मकतुम हुसैन की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एयरफोर्स के स्टाफ जब तक सर्विस में हैं वे दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते। ड्यूटी पर रहते हुए दाढ़ी बढ़ाने के कारण मकतुम को एयरफोर्स से निकाल दिया गया था। इसके बाद पहले उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील की और फिर सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहां से भी मकतुम को निराशा हाथ लगी और कोर्ट ने मकतुम की अपील यह कहते हुए खारिज कर दी की एयरफोर्स में सर्विस में रहते हुए कोई भी जवान दाढ़ी नहीं रख सकता।
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