केंद्र सरकार ने सोमवार को कर चोरी एमनेस्टीे स्कीम के तहत किए गए खुलासों पर टैक्स चुकाने के लिए 30 दिसंबर तक 500, 1000 रुपए के नोट इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। 8 नवंबर के उच्चित मूल्य के नोटों को गैरकानूनी घोषित करने के बाद, सरकर ने बैंक खातों में प्रतिबंधित करंसी जमा करने की इजाजत दी थी। बेनामी नकदी वालों को 50 फीसदी टैक्स, पेनाल्टी और सरचार्ज चुका कर रकम सफेद करने का एक मौका दिया गया था। सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा, ”प्रधानमंत्री गरीब कल्याकण योजना के तहत 30 दिसंबर 2016 तक 500, 1000 रुपए के पुराने नोटों में टैक्स , पेनाल्टी , सेस/सरचार्ज और जमा का भुगतान करने का मौका जनता को दिया जा गया है।” प्रावधान के बारे में विस्ताजर से बताते हुए अधिकारी ने कहा कि 500, 1000 रुपए के नोटों में बेनामी नकदी रखने वाले, रकम का आधा हिस्सान उन 29 बैंकों में से किसी में जमा कर सकते हैं जिन्हें सरकार की तरफ से आयकर लेने के लिए अधिकृत किया गया है।
रकम का एक-चौथाई हिस्सा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में जमा किया जा सकता है, हालांकि इसपर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। बाकी 25 फीसदी व्यक्तिगत बैंक खाते में जमा किया जा सकता है। 30 दिसंबर के बाद से, टैक्सो के अलावा जमा करने के लिए भी चेक या RTGS ट्रांसफर करना होगा। इस धन का प्रयोग सिंचाई, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्राक्चर, शौचालय, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वाास्य्रक और आजीविका के प्रोजेक्ट्सा में किया जाएगा ताकि न्या्य और बराबरी सुनिश्चित की जा सके। सरकार ने 30 दिसंबर तक पुराने नोटों को बैंक में जमा करने की इजाजत दी है। उसके बाद कोई बैंक पुराने नोट नहीं लेगा।
































































