धर्म, भाषा और जाति के नाम पर वोट मांगना जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

0

सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने सुनाया फैसला।

चुनाव पूरी तरह से एक धर्म निरपेक्ष प्रक्रिया है।

इसे भी पढ़िए :  लालू का पीएम मोदी पर हमला, फकीर साहब 40 करोड़ का हिसाब बताएं नहीं तो फकीरों से दुनिया का विश्वास उठ जाएगा

चुनाव के दौरान, धर्म, भाषा के नाम पर वोट नहीं

जाति, धर्म, भाषा के नाम पर वोट मांगना जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन

इसे भी पढ़िए :  एनडीए को आरएसएस की सलाह 'ऊंची जाति' से हो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार