सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने सुनाया फैसला।
चुनाव पूरी तरह से एक धर्म निरपेक्ष प्रक्रिया है।
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चुनाव के दौरान, धर्म, भाषा के नाम पर वोट नहीं
जाति, धर्म, भाषा के नाम पर वोट मांगना जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन
































































