एयरसेल-मैक्सिस केस: मारन बंधु समेत सभी आरोपी बरी

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फाइल फोटो।

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की एक विशेष अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस केस में गुरुवार(2 जनवरी) को पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन समेत सभी आरोपियों को सबूत के अभाव में आरोप मुक्त करते हुए बरी कर दिया है। इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही थी।

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विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी को आरोप तय करने और मारन बंधुओं सहित अन्य की जमानत याचिकाओं पर 24 जनवरी को फैसला सुनाना था, लेकिन कोर्ट ने इसे दो फरवरी तक के लिए टाल दिया था।

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दयानिधि मारन पर आरोप लगा था कि उन्होंने चेन्नई के टेलिकॉम प्रमोटर सी. शिवशंकर पर 2006 में एयरसेल और उसकी सहायक फर्मों में अपनी हिस्सेदारी मलयेशियाई कंपनी मैक्सिस ग्रुप को बेचने का दबाव बनाया था। हालांकि, दयानिधि ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था।

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