जीएसटी : वायरल हो रही तस्वीरों को देख कर कंफ़्यूज मत होइये, होटल में खाने पर टैक्स को कैल्कुलेट करना है आसान

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नई दिल्ली : जीएसटी लागू होने के पहले दिन रेस्ट्रॉन्ट्स में एक अजीब नजारा था। जहां, पहले लोग रेस्ट्रॉन्ट में खाने की फोटो लेते मिलते थे वहीं, शनिवार को लोग खाने की नहीं बल्कि बिल की फोटो ले रहे थे। अपने पहले जीएसटी बिल की फोटो। एक रेस्ट्रॉन्ट चेन के मालिक ने बताया कि जीएसटी के लागू होने के बाद बिल में 4-5 टैक्स की बजाए सिर्फ दो टैक्स दिखेंगे, राज्य और केंद्र जीएसटी जो कुल 18% होंगे।

उन्होंने बताया कि अभी तक एसी रेस्ट्रॉन्ट्स में खाने से पहले बिल का आइडिया लगाना मुश्किल होता था क्योंकि कई सारे टैक्स वसूले जाते थे। वैट, सर्विस टैक्स, स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस के बाद कुल बिल का आइडिया लगाना मुश्किल होता था लेकिन अब लोग पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनका बिल कितना होगा और टैक्स कितना लगेगा। उदाहरण से समझें तो अब 100 रुपए पर 18 रुपए का टैक्स देना होगा। पहले यह करीब 19 तक पहुंचता था, जीएसटी के बाद टैक्स में 1 प्रतिशत की कमी आई है।

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अभी ऐल्कॉहॉल को जीएसटी से बाहर रखा गया है यानी अगर एसी रेस्ट्रॉन्ट में खाना और शराब का सेवन करते हैं तो आपको दो बिल देने होंगे। एक बिल खाने का जिस पर 18 प्रतिशत का टैक्स देना होगा और दूसरा लिकर बिल जिस पर पहले की तरह ही 20 प्रतिशत वैट लगेगा। सोशल मीडिया पर जोक्स चल रहे हैं कि अब आपको दोगुना लगान देना होगा लेकिन अगर आप जीएसटी के पहले और बाद के बिल की तुलना करेंगे तो आपका बिल कम से कम 1 प्रतिशत कम होगा।

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उदाहरण से समझें तो जीएसटी से पहले अगर आप नॉन एसी रेस्ट्रॉन्ट में 500 रुपए का खाना खाते हैं तो 14.5% सर्विस टैक्स मिला कर आप पर 72.5 रुपए का टैक्स लगता था और कुल बिल 572.5 रुपए का होता था। जीएसटी के बाद 500 रुपए के बिल पर 12 प्रतिशत का टैक्स लगेगा, यानी 60 रुपए टैक्स और कुल बिल 560 होगा। साफ है कि जीएसटी से आपके 500 के बिल पर 12.5 रुपए का फायदा है। ऐल्कॉहॉल पर आपका बिल उतना ही रहेगा।

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अगर आप एसी रेस्ट्रॉन्ट में 500 रुपए का खाना खाते हैं तो आप पर 18% की दर से टैक्स लगेगा, यानी 90 रुपए टैक्स और आपका कुल बिल होगा 590 रुपए। हालांकि ये 18% का ये टैक्स दो भागों में लिया जाएगा- 9% एसजीएसटी (स्टेट जीएसटी) और 9% सीजीएसटी (सेंट्रल जीएसटी).