जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार हुई जीएसटी परिषद की बैठक में सिगरेट पर लगने वाले सेस में बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकार के इस फैसले सिगरेट की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होगी। 65 मिमी तक लंबी सिगरेट पर लगने वाले सेस को बढ़ाकर 485 रुपये कर दिया है। सेस की यह रकम प्रति 1,000 सिगरेट पर वसूली जाएंगी। वहीं 65 मिमी से लंबी सिगरेट पर लगने वाले सेस की दर को बढ़ाकर 792 रुपये कर दिया गया है। नई दरें आज से लागू कर दी गई।