मुश्किल में कॉमेडियन कपिल शर्मा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज हुई FIR

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कपिल शर्मा के खिलाफ बुधवार को आईपीसी 157 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। जिसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है। कपिल पर आरोप है कि उन्होंने चेंज ऑफ लैंड रुल्स किया क्योंकि यहां बिना इजाज़त रेजिडेंशियल को कमर्शियल नहीं कर सकते। ये 52 ऑफ एमआरटीपी एक्ट के तहत एक गुनाह है, जिसमें 3 साल की सजा भी है।

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