रेलवे संपत्ति को नुकसान पंहुचाने के मामले में शाहरुख पर केस दर्ज

0
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse

विक्रम सिंह की शिकायत पर शाहरुख के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 427 (50 रुपये मूल्य तक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना), 120 बी (आपराधिक साजिश), 147 (दंगा), 149 (गैरकानूनी तौर पर जुटी भीड़ में शामिल सभी लोगों के अपराध में शरीक होने) और 160 (शांति भंग करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा उनके खिलाफ भारतीय रेल अधिनियम (रेलवे ऐक्ट) की धारा 145 (रुकावट डालने) और धारा 146 (रेलवे कर्मचारी के काम में बाधा डालना) के तहत भी केस बुक हुआ है। सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धारा 3 भी उनपर लगाई गई है। इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

इसे भी पढ़िए :  जानिए क्यों कंगना रनौत को ‘करण जौहर’ ने बताया ‘एहसान फरामोश’

2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse