दूसरे देशों में अपराध को अंजाम देकरन स्वदेश आने वाले भारतीय नागरिक अब सजा से नहीं बच पाएंगे। CBI को नए अधिकार मिल गए हैं, जिनके तहत वह एेसे लोगों पर मुकदमे चला सकती है। केंद्र सरकार ने इसे उन अपराधियों की जांच और उन पर मुकदमे चलाने के अधिकार दे दिए हैं जो विदेश में अपराध कर बचने के लिए भारत लौट आते हैं। CBI सूत्रों ने बताया कि कई मामलों में विदेशी अदालतों में भगोड़े घोषित ये लोग यहां सामान्य जीवन जीते हैं।
39 देशों से भारत की ये प्रत्यर्पण संधि हुई हैं, इस संधि के तहत 21 देश अपने नागरिकों को वहां नहीं भेजते जहां से वे अपराध कर भागे हैं, वो देश अपने नागरिकों के खिलाफ खुद कदम उठाते हैं। इस दौरान ये बात भी सामने आई कि सबसे ज्यादा अपराध वित्तीय जालसाजी, हत्या, चोरी, वादाखिलाफी से जुड़े होते हैं।
दूसरेदेशों ने कई मंचों पर सवाल उठाए कि उनके यहां अपराध कर भाग जाने वाले दंड से बच निकलते हैं। उन्हें दंड देने की व्यवस्था होनी चाहिए। उनका कहना है कि जिस अपराध में उनके यहां सजा होती है उस अपराध में भारत में भी सजा होनी चाहिए।