ये भी नए नियम…
– अब लोगों को किसी भी अनुलग्नक (Annexe) को नोटरी या न्यायिक मजिस्ट्रेट के वेरीफाइड एफिडेविट के रूप में देने की जरूरत नहीं होगी। केवल सादे कागज पर अनुलग्नक प्रिंट करके देने से भी काम चलेगा।
– पासपोर्ट के लिए अनुलग्नकों (Annexes) की संख्या भी 15 से घटा कर 9 कर दी गई है।
– एप्लिकेशन में लोगों को अपने माता और पिता दोनों के नाम की जगह किसी एक का नाम लिखना होगा।
– शादीशुदा लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट या अनुलग्नक ‘के’ नहीं देना होगा।
– तलाकशुदा लोगों को अपने जीवनसाथी का नाम देना जरूरी नहीं होगा।
– अनाथ बच्चों की DOB के प्रूफ के तौर पर अगर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या कोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं है तो अनाथालय के प्रमुख द्वारा उनके ऑफिशियल लेटरहैड पर लिख कर देने को भी प्रूफ माना जाना जाएगा।
– बिना शादी किए जन्म लेने वाले बच्चों के लिए केवल अनुलग्नक ‘जी’ देना होगा। गोद लिए गए बच्चों के लिए पैरेंट्स को एक सादे कागज पर एफिडेविट देना होगा।
– नए नियमों के संबंध में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।