नोटबंदी के बाद जहां एक तरफ सरकार मे ब्लैकमनी पर लगाम कसने की कोशिश की तो वहीं दूसरी तरफ सोना रखने वालों की नींद उड़ा दी है। जिन लोगों ने नोटबंदी के बाद जमकर सोना खरीदा अब उनका बच पाना मुश्किल है। टैक्स का शिकंजा उनकी गिरेबां पर अटक चुका है।
जी हां सरकार ने सोना रखने वालों पर टैक्स की शर्तें निर्धारित की हैं। इनकम टैक्स सर्च के दौरान ये नए नियम लागू किए जाएंगे। नए नियमों के तहत सरकार ने कुछ नए कानून बनाए हैं। जो लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल बन सकते हैं।
कितना सोना, कितना टैक्स ?
नए नियमों के तहत सोने पर टैक्स लागू किया जाएगा। लेकिन अलग-अलग स्टॉक के हिसाब से अलग-अलग टैक्स की दरें लागू की गई हैं, जो इस प्रकार हैं –
1 – अविवाहित महिलाओं को 250 ग्राम तक सोना रखने की छूट, इसपर कोई टैक्स नहीं।
2 – पुरुष 100 ग्राम तक सोना रख सकते हैं।
3 – शादीशुदा महिलाओं को 500 ग्राम तक सोना रखने की छूट है।
4 – पुश्तैनी गहनों पर नहीं लगेगा टैक्स।
आयकर विभाग के छापे के दौरान सोना रखने की सीमा तय है और वित्त मंत्रालय ने तय की सोना रखने की सीमा। इनकम टैक्स में सोना रखने पर कानून में जो बदलाव हुआ है जाहिर है इससे उन लोगों को ज्यादा परेशानी होगी। जिनके पास सोना अधिक मात्रा में है।