इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आज भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले की सुनवाई करेगा। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी। इसी सजा पर रोक लगाने के लिये भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में अपील की थी। इससे पहले भारत की अपील पर 9 मई को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव की फांसी तब तक रोकने को कहा है जब तक न्याय की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।
सोमवार से आईसीजे जो कि संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है वह कुलभूषण जाधव मामले की नीदरलैंड के हेग स्थित ग्रेट हॉल ऑफ जस्टिस में सार्वजनिक रूप से सुनवाई करने जा रहा है। यहां पर दोनों पक्षों से जाधव मामले पर उत्पन्न विवाद को लेकर अपने-अपने तथ्य पेश करेंगे।
46 वर्षीय पूर्व नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव मामले पर भारत ने 8 मई को संयुक्त राष्ट्र की न्यायिक ईकाई में याचिका दायर कर हस्तक्षेप की मांग की है। याचिका में भारत ने पाकिस्तान की तरफ से 16 बार कांसुलर एक्सेस को खारिज करने विएना संधि का उल्लंघन करार दिया है।
पिछले महीने पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और विध्वंसकारी गतिविधियों के आरोप में कुलभूषण को फांसी की सज़ा सुनाई है। जाधव परिवार की तरफ से वीज़ा के लिए दिए आवेदन का भी पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। जाधव को पिछले साल 3 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
18 साल बाद ICJ में दोनों मुल्क आमने-सामने
इससे पहले 1999 में पाकिस्तानी नौसैनिक विमान को मार गिराने के मामले में दोनों देश इस न्यायालय में आमने-सामने आए थे। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक निकाय आईसीजे, सोमवार को नीदरलैंड के हेग स्थित पीस पैलेस के ग्रेट हॉल ऑफ जस्टिस में इस मामले की सार्वजनिक सुनवाई करेगा।