कोर्ट के आदेश के बाद स्कॉर्पीन पनडुब्बी का और डाटा प्रकाशित नहीं करेगा ऑस्ट्रलियाई अखबार

0
स्कॉर्पिन पनडुब्बी

 

दिल्ली:

ऑस्ट्रेलिया के एक अदालत ने स्कॉर्पीन पनडुब्बी क और डाटा प्रकाशित करने पर रोक लगा दिया है।  मीडिया की खबरों के अनुसार द न्यू साउथ वेल्स सुप्रीम कोर्ट ने कल समाचारपत्र ‘द आस्ट्रेलियन’ को अपनी वेबसाइट से दस्तावेज हटाने का आदेश दिया था। समाचारपत्र ने वेबसाइट से सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील सामग्री पहले ही संपादित कर दी है। अदालत ने साथ ही समाचारपत्र को यह आदेश भी दिया कि वह तमाम सामग्री शाम पांच बजे तक फ्रांसीसी रक्षा कंपनी डीसीएनएस को सौंप दे जो उसके पास है।
अदालत का यह आदेश डीसीएनएस की ओर से एक हलफनामा दायर करने के बाद आया जिसने ‘द आस्ट्रेलियन’ की ओर से दस्तावेजों के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की थी।

इसे भी पढ़िए :  स्कॉर्पीन लीक: ‘दि ऑस्ट्रेलियन’ के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट पहुंची DCNS

समाचारपत्र को लीक सामग्री का इस्तेमाल करने से रोकने वाले अदालत के आदेश की अवधि गुरूवार शाम पांच बजे समाप्त हो रही है।।

मामला सुप्रीम कोर्ट में गुरूवार को सुनवायी के लिए फिर से सूचीबद्ध होगा।
मीडिया की खबर के अनुसार डीसीएनएस ने अपने हलफनामे में कहा कि सामग्री के खुलासे से उसे नुकसान हुआ है क्योंकि कंपनी की सामग्री तक अब उसके प्रतिद्वंद्वियों को पहुंच हासिल हो गई है।

इसे भी पढ़िए :  ...तो यहां से लीक हुआ स्‍कॉर्पियन पनडुब्‍बी का डाटा !

हलफनामे में कहा गया कि लीक की मीडिया कवरेज से कंपनी की अंतरराष्ट्रीय छवि एवं प्रतिष्ठा को खतरे में डाल दिया है।

अदालत के आदेश के बाद ‘द आस्ट्रेलियन’ के एसोसिएट एडिटर कैमरन स्टीवर्ट ने कहा, ‘‘बहुत अधिक मात्रा में दस्तावेज हैं लेकिन हम निश्चित तौर पर और दस्तावेज प्रकाशित नहीं कर रहे हैं।’’ यह पूछे जाने पर कि अदालत के आदेश की अवधि समाप्त होने पर क्या उनका इरादा और दस्तावेज सामने लाने का है, उन्होंने एक भारतीय टेलीविजन चैनल से कहा, ‘‘नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं है। मैं अदालत की प्रक्रिया में शामिल नहीं हूं। मैं बहुत अधिक टिप्पणी नहीं कर सकता, अब और दस्तावेज प्रकाशित करने की योजना नहीं है।’’

इसे भी पढ़िए :  बुलंदशहर में मिला रालोद नेता का शव, सोमवार को हुआ अपहरण