पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच आगे बढ़ाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जैन कमीशन के निर्देश के मुताबिक- राजीव गांधी की हत्या की आगे जांच होनी ही चाहिए। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने CBI से मामले की आगे जांच के लिए चार हफ्ते में सील कवर में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि सीबीआई बताए कि इस मामले की आगे जांच कब तक पूरी हो सकती है। साथ ही यह भी बताएं कि इस केस में फरार आरोपियों के प्रत्यर्पण समेत क्या-क्या कानूनी अड़चनें आ रही हैं। सीबीआई ने इन अड़चनों के लिए क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट मामले की सुनवाई 16 अगस्त को करेगा।
CBI की ओर से बताया गया कि इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन यह नहीं बताया जा सकता कि केस की जांच में कितना वक्त लगेगा। इस मामले में फरार आरोपियों के प्रत्यपर्ण में भी वक्त लग रहा है। जब तक इन आरोपियों को वापस नहीं लाया जाएगा जांच पूरी नहीं हो सकती।
दरअसल- राजीव गांधी हत्याकांड में दो मामले दर्ज किए गए थे। एक केस में मुरगन, निलिनी, पेरारिवलन समेत सात लोगों को सजा हो चुकी है और वे उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। दूसरे केस में लिट्टे चीफ प्रभाकरण, अकीला और पुट्टूअम्मन समेत 11 लोगों को साजिश का आरोपी बनाया गया था, इनमें से 9 मर चुके हैं।
राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारीवलन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हत्याकांड की और जांच के आदेश देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि जैन कमीशन की सिफारिश के आधार पर मामले की आगे जांच के लिए सीबीआई की देखरेख में मल्टी डिस्पलेनेरी मोनिटिरंग अथॉरिटी बनाई गई थी, लेकिन 18 साल बीत जाने पर भी जांच आगे नहीं बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांग चुका है। पेरारीवलन को राजीव गांधी हत्याकांड में साजिश रचने का दोषी करार दिया गया था और वह 26 साल से जेल में है।
एनडीटीवी के सौजन्य से खबर