DLF खरीदारों को नवंबर तक फ्लैटों का कब्जा दे: सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रीयल्टी कंपनी डीएलएफ लिमिटेड से शुक्रवार(26 अगस्त) को कहा कि वह 50 ग्राहकों को उनके फ्लैटों का कब्जा इस साल नवंबर तक दे दे। इन ग्राहकों ने पंचकूला, हरियाणा में कंपनी की एक आवासीय परियोजना में फ्लैट बुक करवाए थे।

न्यायाधीश दीपक मिश्रा व न्यायाधीश सी नागप्पन की पीठ ने शीर्ष उपभोक्ता आयोग द्वारा जारी आदेश में संशोधन करते हुए उक्त निर्देश दिया। आयोग ने कंपनी से कहा था कि वह चंडीगढ़ के निकट अपनी डीएलएफ वैली परियोजना में फ्लट सौंपने में देरी के लिए ग्राहकों को 12 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करे।

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कोर्ट ने हालांकि इस आदेश में संशोधन करते हुए देय ब्याज दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया, लेकिन ‘कंपनी से कहा कि वह सभी फ्लैटों का कब्जा इस साल नवंबर के आखिर तक दे दे।’

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वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और ए.एम. सिंघवी डीएलएफ की तरफ से पेश हुए। उन्होंने पीठ से कहा कि फ्लैट कब्जे का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि 1,473 फ्लैटों में से बाकी बचे 153 फ्लैट का कब्जा देने का काम चल रहा है।

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उन्होंने कहा कि नवंबर 2016 तक सभी फ्लैट खरीदारों को सौंप दिए जाएंगे। ग्राहकों का कहना है कि इस परियोजना के फ्लैट 2013 तक उन्हें सौंपे जाने थे।