मुश्किल में विजय माल्या: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा ‘बंद करो माल्या की शराब कंपनी’

0
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse

हाईकोर्ट की धारवाड़ पीठ के न्यायमूर्ति कोठारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि यूबीएचएल के नियंत्रण में संपत्तियों को छोड़ा नहीं जा सकता। कानून के तहत बंद करने के लिए इसे अधिकृत लिक्विडेटर को सौंप दिया जाए।

इसे भी पढ़िए :  जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने किया ग्रेनेड से हमला, एक की मौत, 9 घायल

कंपनी ने किंगफिशर के कर्ज के लिए कॉरपोरेट गारंटी दी थी। यूबीएचएल में माल्या की 52.34 फीसद हिस्सेदारी है। कोर्ट ने बातचीत के जरिये निपटारे की यूबीएचएल की अर्जियों का भी निपटारा कर दिया। जस्टिस कोठारी ने यूबीएचएल की ओर दाखिल आपसी बातचीत से मामले को निपटाने वाले सभी आवेदनों को खारिज कर दिया। इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने पिछले माह 720 करोड़ रुपये के आईडीबीआई बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में माल्या के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था।

इसे भी पढ़िए :  छोटी बच्ची के साथ हैवानियत का ये वीडियो देखकर आपका खून खौल उठेगा

वीडियो में देखें- ‘रंगीन मिजाज़’ माल्या के शाही ठाठ

2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse