मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सरकार ने आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। एक अक्टूबर से यह नियम लागू हो जाएगा। नियम लागू होने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बिना आधार नंबर के नहीं बन सकेगा। गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल इंडिया (आरजीआई) के बयान के मुताबिक, ‘इससे पहचान संबंधी धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मृतक व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए ढेर सारे दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरुरत भी नहीं रह जाएगी।’