केजरीवाल और नजीब की जंग में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

0
नजीब जंग
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक चुनी हुई सरकार के पास कुछ पावर तो होनी ही चाहिए, वरना वह काम नहीं कर पाएगी। मुख्यमंत्री के इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 जनवरी को होगी।

इसे भी पढ़िए :  उपराज्यपाल का आदेश, 'आप' सरकार के फैसलों की होगी समीक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सही बात है कि दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है लेकिन इसके लिए विशेष प्रावधान हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ओर से दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और एलजी कार्यालय के साथ मतभेद पर चिंता ज़ाहिर की है।
एनडीटीवी की खबर के अनुसार, दिल्‍ली सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल हाईकोर्ट से आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए कुछ राहत सरकार को दे, इनमें उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाए जिसमें कहा गया कि कोई भी निर्णय LG की मंजूरी के बिना ना हो।

इसे भी पढ़िए :  सावधान! संभल कर खेलें होली, अगर नोटों पर चढ़ गया रंग तो बढ़ जाएगी आपकी मुश्किल

अगली स्लाइड में पढ़ें खबर का बाकी अंश

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse