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केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक चुनी हुई सरकार के पास कुछ पावर तो होनी ही चाहिए, वरना वह काम नहीं कर पाएगी। मुख्यमंत्री के इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 जनवरी को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सही बात है कि दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है लेकिन इसके लिए विशेष प्रावधान हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ओर से दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और एलजी कार्यालय के साथ मतभेद पर चिंता ज़ाहिर की है।
एनडीटीवी की खबर के अनुसार, दिल्ली सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल हाईकोर्ट से आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए कुछ राहत सरकार को दे, इनमें उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाए जिसमें कहा गया कि कोई भी निर्णय LG की मंजूरी के बिना ना हो।
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