इनकम टैक्स छापे के तहत अगर मिला काला धन, तो देना होगा 137 प्रतिशत टैक्स और जुर्माना, जानें डिटेल

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काला धन

8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काले धन के खिलाफ नोटबंदी का ऐलान किया। जिसके बाद से ही अपने कालेधन को सफेद बनाने में लगे लोगों पर आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की कड़ी नजर है। और अब कालाधन रखने वालों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करने के लिये कदम उठा रही है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि छापेमारी के बाद यदि बेहिसाबी धन रखने वाले लोग इसका स्रोत नहीं बता पाएंगे तो उन पर 137 प्रतिशत टैक्स और जुर्माना लगेगा।

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आयकर विभाग के मुताबिक, यदि छापेमारी के दौरान यह स्वीकार किया जाता है कि बरामद रकम या सामान अघोषित आय का हिस्सा है और आमदनी का स्रोत बताया जाता है तो यह कर और जुर्माना 107.25 प्रतिशत होगा। विभाग ने कहा कि कर चोरी करने वाले नोटबंदी के बाद बैंक जमा पर 50 प्रतिशत का भुगतान कर पाक साफ होकर निकल सकते हैं।

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विभाग ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति छापेमारी के दौरान अपनी अघोषित आय को स्वीकार नहीं करता है, और यदि कर नहीं दिया गया है और वह आमदनी का स्रोत नहीं बता पाता है तो ऐसे में कर जुर्माना 137.25 प्रतिशत लगेगा। धान मुख्य आयुक्त आयकर (एनडब्ल्यूआर) राजेंद्र कुमार ने इस बारे में कहा कि हम लोगों से अपनी बैंकों और डाकघरों में जमा अघोषित नकदी का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के तहत खुलासा करने को कह रहे हैं।

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