ठाणे:भाषा:अगर आप मेडिक्लेम पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है।ठाणे की एक उपभोक्ता अदालत ने एक बीमा कंपनी और एक थर्ड पार्टी प्रशासक (टीपीए) को एक व्यक्ति को दावे की रकम के अलावा मुआवजे के तौर पर 10,000 रपये अदा करने का आदेश दिया है और कहा कि अस्पताल में भर्ती होने के 24 घंटे के भीतर बीमा फर्म और टीपीए को सूचित करने का नियम ‘कठोर’ है।ठाणे उपभोक्ता विवाद निपटान मंच के अध्यक्ष एनडी कदम और स्नेहा म्हात्रे ने सोमवार को दिए अपने आदेश में युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और टीपीए मेडसेव हेल्थकेयर लिमिटेड को संयुक्त रूप से दावे की रकम और अतिरिक्त 10,000 रपये का भुगतान भिवंडी निवासी अंसार हाफिज उर रहमान को करने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता ने इस मंच को बताया कि उसने 1,72,000 रपये की अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी का सितंबर, 2009 से अगस्त, 2010 की अवधि के लिए नवीकरण कराया था। रहमान 23 से 28 जुलाई, 2010 तक अस्वस्थ था और उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह के इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती था। 30 जुलाई को वह फिर से बीमार पड़ गया और उसे ज्यूपिटर हास्पिटल रेफर किया गया। इस पूरे इलाज में उसके 1.54 लाख रपये खर्च हुए।
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