उपहार कांड : सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी गोपाल अंसल की दलील, आज ही करना होगा सरेंडर

0
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सुशील अंसल को राहत बरकरार रहेगी। कोर्ट ने पीड़ितों की याचिका भी खारिज कर दी थी, जिसमें पुनर्विचार याचिका पर राहत देने के फैसले में संशोधन कर सुशील अंसल को सरेंडर कर जेल भेजने की मांग की गई थी। बता दें कि 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उपहार अग्नि कांड मामले में गोपाल अंसल को एक साल की सजा सुनाई थी, जबकि उनके भाई सुशील अंसल को स्वास्थ्य के आधार पर राहत दी थी। गौरतलब है कि उपहार सिनेमा में 1996 में बॉर्डर फिल्म के प्रदर्शन के दौरान आग लग गई थी, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई थी।

इसे भी पढ़िए :  नोटबंदी: NDA में दरार, संसद में ममता का साथ देगी शिवसेना
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse