नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एलान किया है कि नोटबंदी के बाद अमान्य हुए 500 और 1000 के पुरानी नोटों को राजनीतिक पार्टियां कुछ शर्तों के साथ अपने खातों में जमा करा सकती हैं, इतना ही नहीं, उन पर कोई इनकम टैक्स नहीं भी लगेगा। वित्त सचिव अशोक लवासा ने शुक्रवार (16 दिसंबर) को यह जानकारी दी।
आपको बता दें कि आयकर कानून 1961 की धारा 13ए के तहत राजनीतिक दलों को उनकी आय पर कर से छूट प्राप्त है। उनकी यह आय आवास संपत्ति, अन्य स्रोतों, पूंजीगत लाभ और किसी व्यक्ति की ओर से स्वैच्छिक योगदान से हो सकती है।
सरकार ने बताया कि राजनीतिक दलों के बैंक खातों में जमा रकम पर टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी राजनीतिक दल के खाते में पैसे हैं तो उन्हें छूट है। लेकिन यदि किसी निजी व्यक्ति के खाते में पैसा है तो फिर उस पर कार्रवाई होगी।
गौरतलब है कि लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आने को तैयार नहीं हैं और न ही नगदी में मिलने वाले चंदे का स्त्रोत बताने को तैयार हैं। लिहाजा उनके पास चंदा कहां से आया ये पूरी तरह से पता नहीं लगाया जा सकता है।