नई दिल्ली। डिजिटल भुगतान की सुविधा देने वाली प्रमुख ई-वॉलेट कंपनी पेटीएम ने दावा किया है कि 48 ग्राहकों ने उसके साथ 6.15 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। कंपनी की शिकायत पर सीबीआई ने 15 ग्राहकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली है। वैसे निजी कंपनी से धोखाधड़ी के मामले सीबीआई द्वारा एफआइआर के फैसले पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हैरानी करने वाली बात है कि किसी निजी कंपनी की शिकायत पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली। आमतौर पर सीबीआई केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट या किसी हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही केस दर्ज करती है।
हालांकि, सीबीआई प्रवक्ता से इस बारे में पूछा गया उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत उसे निजी कंपनी की शिकायत पर कार्रवाई करने का अधिकार है और ऐसा साल 2000 से ही किया जा रहा है। एफआईआर में दिए शिकायत के अनुसार 48 मामलों में पाया गया कि ग्राहकों को सामान की आपूर्ति हो गई, इसके बावजूद उन्हें रिफंड किया गया। यानी ग्राहकों को उनके ऑर्डर के सामान के साथ-साथ उन्हें रिफंड भी मिल गया।
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