गुवाहाटी में धारा 144, पढ़िए क्यों

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बीटींग

गुवाहाटी :भाषा: गुवाहाटी में कई इलाकों में आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। जिन प्रमुख मार्गों पर निषेधाज्ञा लागू की गई है उसमें राजभवन, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, उपायुक्त कार्यालय, कामरूप (महानगर) जिला कार्यालय और जीपीओ की ओर जाने वाली सड़कें शामिल हैं। यह आदेश गुवाहाटी के केंद्रीय जिला पुलिस उपायुक्त रंजन भुइयां ने जारी किया है। इसके तहत पांच से अधिक लोगों के एक साथ जुटने पर पाबंदी है और सड़क पर रैली निकालने तथा नारे लगाने की भी मनाही है।

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भुइयां को खबर मिली थी कि कुछ लोग और समूह कार्यालयों के सामान्य कामकाज, जनता की आवाजाही और यातायात में अवरोध डालना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसी आशंका थी कि ये लोग डीसी कार्यालय, मेघदूत भवन और पानबाजार पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले दिघाली पुखुरीपार इलाके में प्रदर्शन और नारेबाजी कर सकते हैं इसलिए ये एहतियाती उपाय आजमाए गए हैं। आदेश दो दिन पुराना है जिसे मीडिया में आज जारी किया गया । इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और आगामी आदेश तक यह जारी रहेगा।

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