प्रवर्तन निदेशालय ने शराब कारोबारी विजय माल्या और अन्य के खिलाफ धन शोधन से जुड़े मामलों में 1620 करोड़ रुपये की नई संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई धन शोधन से जुड़े मामलों को देखने वाली विशेष अदालत की अनुमति से की गयी है।
ईडी के अधिकारियों ने कहा कि अदालत द्वारा कल निदेशालय की अर्जी पर नयी सम्पत्तियों की कुर्की के लिए दिया गया फैसला अमल में लाया गया है।
अदालत ने माल्या के नाम जारी ‘रोक लगे शेयरों और गिरवी रखे शेयरों’ को कुर्क करने का आदेश दिया है और निदेशालय जल्द ही माल्या समेत इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को आदेश की प्रतिलिपियां जारी करेगा।
मनी लॉड्रिंग रोकथाम कानून की विशेष अदालत के न्यायाधीश पी. आर. भावके ने बीते गुरुवार माल्या को ‘वांछित अपराधी’ घोषित करते हुए निदेशालय को निर्देश दिया कि उसने अदालत में दाखिल अपनी याचिका में जिन चल संपत्तियों की सूची सौंपी है उन्हें वह कुर्क कर ले।
भाषा की खबर के अनुसार, अधिकारियों ने बताया, ‘शेयरों समेत चल संपत्ति का कुल मूल्य 1700 करोड़ रुपये है। यह कुर्की आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत की जाएगी। पिछली दो कुर्कियों को मिलाकर कुर्क की गई कुल संपत्तियों का मूल्य 8041 करोड़ रुपये से ऊपर हो जाएगा।’ हालांकि अदालत ने माल्या की विदेशी संपत्तियों को कुर्क करने की निदेशालय की याचिका को खारिज कर दिया है।