गुजरात उच्च न्यायालय ने 18 जजों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी

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दिल्ली
उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्तियों के एक पैनल की ओर से की गई समीक्षा में न्यायाधीशों का प्रदर्शन उम्मीद के विपरीत पाए जाने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय रजिस्ट्री ने आज समूचे राज्य से 18 अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का आदेश दिया।

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गुजरात उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने पी आर पटेल ने बताया कि समीक्षा में न्यायाधीशों का प्रदर्शन खराब पाए जाने के बाद गांधीनगर, अमरेली, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद :शहरी एवं ग्रामीण:, मेहसाणा, नाडियाड, भरूच, सूरत और व्यारा से न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति लेने के लिए कहा गया है।

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पटेल ने बताया, ‘‘यह समीक्षा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों की एक समिति ने की थी, जो अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के कैडर में न्यायाधीशों के रेकॉर्ड पर विचार करता है। समिति ने इन न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का फैसला किया।’’

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