बिना पॉल्युशन सर्टिफिकेट के किसी भी वाहन का इंश्योरेंस रिन्यू ना किया जाए : सुप्रीम कोर्ट

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बिना पॉल्युशन सर्टिफिकेट के किसी भी वाहन का इंश्योरेंस रिन्यू ना किया जाए : सुप्रीम कोर्ट

देशभर में बढ़ती प्रदुषण की समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को आदेश दिया है कि बिना पॉल्युशन सर्टिफिकेट के किसी भी वाहन का इंश्योरेंस रिन्यू ना किया जाए। खबर के अनुसार देशभर में प्रदुषण की समस्या को कम करने के लिए कोर्ट ने ये फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों के अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भी निर्देश दिया कि वो इसपर सख्ती से कार्य करें। बेंच ने इसके अलावा देशभर में रियल टाइम ऑनलाइन, ऐसे पॉल्युशन अंडर कंट्रोल सेंटर्स भी बनाने को कहा जिससे निगरानी की जा सके कि जिन पॉल्युशन सर्टिफिकेट्स को जारी किया गया है उनमें किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं की गई।

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साथ ही,राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में हर फ्यूल रिफिलिंग सेंटर पर पीयूसी सेंटर अनिवार्य तौर पर हों। कोर्ट ने इस सिलसिले में केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का वक्त दिया है, इस व्यवस्था को लागू करने और कोर्ट को जानकारी देने के लिए। वहीं कोर्ट ने अपने फैसले में पर्यावरण पॉल्युशन कंट्रोल अथॉरिटी (ईपीसीए) के कई सुझावों को भी स्वीकारा है।

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पर्यावरणविद् एससी मेहता की पीआईएल पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है।

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Source: jansatta