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वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘अगर इस बात का पता चलता है कि जो धनराशि अकाउंट में जमा की गई है, वह किसी और की है तो इसके लिए टैक्स चोरी करने का मामला बनेगा और इसपर इनकम टैक्स के साथ जुर्माना भी देना होगा।’ इसके लिए अपने अकाउंट का दुरुपयोग करने वाले पर इनकम टैक्स ऐक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे स्मॉल सेविंग अकाउंट में पुराने 500 और 1,000 के नोट न जमा करें।
आरबीआई ने कहा, ‘तत्काल प्रभाव से बैंकों को आदेश दिया जाता है कि वे स्मॉल सेविंग अकाउंट्स में पुराने 500 और 1,000 के नोट न जमा करें।’ स्मॉल सेविंग अकाउ्ट में पब्लिक प्रविडेंट फंड (PPF), पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, नैशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स (NSC), सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीमस् (SCSS) और किसान विकास पत्र शामिल हैं।
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