पेट्रोल समेत इन 80 सामान हैं जीएसटी से मुक्त, जानिए, कौन-कौन सी वस्तुओं पर नहीं लगेगा टैक्स

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जीएसटी
प्रतीकात्मक तस्वीर
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नरेंद्र मोदी सरकार का बहुप्रतीक्षित बिल जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) आज (30 जून की) मध्यरात्रि से लागू हो जाएगा। जम्मू-कश्मीर को छोड़कर देशभर के सभी राज्यों में एक जुलाई से जीएसटी सभी अप्रत्यक्ष करों का स्थान लेगा। दावा किया जा रहा है कि जीएसटी देश में कर सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ा कदम है। जीएसटी काउंसिल ने दूध, फल-सब्जी, पेट्रोल, बच्चों की प्रिंटेड बुक्स, पूजा सामग्री जैसी 80 वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। यानी इन पर कोई टैक्स नहीं लेगा। इनके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा सेवा क्षेत्र को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।

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जीएसटी काउंसिल ने सभी वस्तुओं और सेवाओं को चार टैक्स स्लैब (5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत) में बांटा है। काउंसिल ने 12011 वस्तुओं को इन चार वर्गों में रखा है। सिगरेट, शराब, पेट्रोलियम उत्पादों के अलावा जूट, ताजा मीट, मछली, चिकन, अंडा, दूध, छाछ, दही, प्राकृतिक शहद, ताजा फल, सब्जियां, आटा, बेसन,मैदा, ब्रेड, कॉफी, गुड़, वेजिटेबल ऑयल, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, मुद्रित किताबें, अखबार, चूड़ियां, हैंडलूम, अनाज, काजल, बच्चों की ड्राइंग, कलर बुक, गर्भनिरोधकों, हैंडलूम प्रोडक्ट इत्यादि पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक हजार रुपये से कम कीमत वाले होटल और लॉज, ज्यूडिशियल डॉक्यूमेंट्स, स्टांप पेपर को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है।

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