उपराज्यपाल का आदेश, ‘आप’ सरकार के फैसलों की होगी समीक्षा

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4 अगस्त को एक अहम फैसले के तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल नजीब जंग को राजधानी का प्रशासनिक प्रमुख बताया था। जिसके बाद नजीब ने पिछले डेढ़ साल में केजरीवाल सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की समीक्षा का फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने सभी विभागों को आदेश दिया है कि वो उन फाइलों की पहचान करें जिनके लिए उनकी मंजूरी की वैधानिक रूप से आवश्यकता थी लेकिन उनकी मंजूरी नहीं ली गयी।

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उपराज्यपाल के सचिव विजय कुमार द्वारा दिये गए आदेश में कहा गया है कि सभी विभागों, स्वायत्त निकायों, बोर्डों, कोर्पोरेशनों और संबन्धित संघटनों के सचिवों, प्रधान सचिवों और प्रमुखों को तत्काल सभी आदेशों की समीक्षा करनी चाहिए और 17 अगस्त तक उन मामलों की पहचान करनी चाहिए, जिनके लिए उपराज्यपाल की पूर्वानुमती की ज़रूरत थी जो कि नहीं ली गयी ।

साथ ही उन्होने कहा कि सभी ऐसे मामले उपयुक्त चैनल के माध्यम से और विधि विभाग, जहां भी ज़रूरी हो, की राय से उपराज्यपाल सामने उपयुक्त प्रस्ताव के साथ पेश किए जायें। आदेश में यह भी निर्देश दिया गया कि आगे से सक्षम प्राधिकार की सूचना के बिना कोई भी आदेश जारी ना किया जाए।

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4 अगस्त को हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले के तहत कहा था कि उपराज्यपाल नजीब जंग, प्रशासनिक प्रमुख हैं और आप सरकार द्वारा दी गयी दलील कि वो मंत्री परिषद की सलाह पर काम करने को बाध्य नहीं हैं का कोई मतलब नहीं है। यह फैसला आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच कई महीनों तक दिल्ली की कमान को लेकर चली प्रभुत्व की लड़ाई के बाद आया था। हालांकि इस फैसले को आप सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही गयी है।

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