अगर किसी ने बैंक में रकम जमा करने के बाद खुद उसकी जानकारी नहीं दी, तो पकड़े जाने पर 60 फीसदी टैक्स और 15 फीसदी सरचार्ज मिलाकर 75 फीसदी रकम सरकार को देनी होगी। इसके अलावा आयकर अधिकारी चाहे तो 10 फीसदी जुर्माना भी लगा सकता है, जिसे मिलाकर कुल टैक्स 85 फीसदी हो जाएगा। यानी 1 करोड़ रुपये की अघोषित रकम में सिर्फ 15 लाख रुपये ही वापस मिलेंगे।
अगर किसी का काला धन आयकर विभाग के छापे में पकड़ा गया तो उसे 90 फीसदी टैक्स और जुर्माना देना पड़ेगा। यानी 1 करोड़ रुपये की अघोषित आय में सिर्फ 10 लाख रुपये वापस मिलेंगे। आय़कर कानून में फेरबदल के लिए पेश इस विधेयक में सरकार ने गरीब कल्याण योजना के लिए धन जुटाने का इंतज़ाम भी किया है।