इसके अलावा स्वेच्छा से काली कमाई की जानकारी न देने वालों के खिलाफ आयकर कानून के दूसरे प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई होगी। इस मामले में आयकर कानून की धारा 276 सी लागू होगी। इसके मुताबिक यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर टैक्स, या फिर बकाया टैक्स पर जुर्माना या ब्याज नहीं चुकाने की कोशिश करता है और ये रकम 25 हजार रुपये या उससे ज्यादा की है तो उसे जेल जाना पड सकता है। जेल कम से कम छह महीने और ज्यादा से ज्यादा सात साल की हो सकती है। इसके अलावा फाइन भी लगाया जा सकता है। दूसरी ओऱ यदि रकम 25 हजार रुपये से कम है तो जेल की मियाद कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल की हो सकती है।
नया विधेयक एक मनी बिल है। नियम कहता है कि लोकसभा में बिल पारित करके राज्यसभा भेजे जाने के 14 दिनों के भीतर उसे वापस भेजना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होकर कानून बन जाएगा। लोकसभा में सरकार का बहुमत है, लिहाजा उसे कोई परेशानी नहीं होने वाली।