धर्म परिवर्तन कर निकाह करने वाली हदिया उर्फ़ अखिला के मामले की जांच NIA करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को मामला सौंपते हुए कहा कि जांच की निगरानी उसके पूर्व जज आर वी रवीन्द्रन करेंगे। केरल हाई कोर्ट ने हदिया के निकाह को रद्द घोषित कर उसे पिता के घर वापस भेज दिया था।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति डी।वाय। चंद्रचूड़ की सदस्यता वाली पीठ ने मामले में जांच का आदेश देते हुए अंतिम फैसला लेने से पहले अदालत में लड़की की पेशी की आवश्यकता बताई। पीठ ने कहा कि अदालत एनआईए, केरल सरकार और अन्य सभी से इस मामले में विवरण लेने के बाद ही फैसला लेगी।