IT ने किया आगाह, 2 लाख से ज्यादा के कैश का लेन-देन किया तो मिलेगी ये सज़ा

0
IT

नई दिल्ली : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को लोगों को दो लाख रुपये से अधिक का नकद लेनदेन करने के प्रति आगाह किया। IT ने कहा कि इस तरह के लेनदेन में जिस व्यक्ति को नकद राशि प्राप्त होगी, उसे उतना ही जुर्माना देना होगा। इसके अलावा IT ने लोगों से कहा है कि उन्हें यदि इस तरह के लेनदेन की जानकारी मिलती है तो वे इसका ब्यौरा blackmoneyinfo@incometax.gov.in पर भेज सकते हैं।

इसे भी पढ़िए :  AAP विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज, सभी पदों से दिया इस्तीफा

सरकार ने वित्त अधिनियम, 2017 के तहत एक अप्रैल, 2017 से दो लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर रोक लगा दी है। IT कानून में नई शामिल 269 एसटी धारा एक दिन में इतने नकद लेनदेन पर रोक लगाती है। यह किसी एक व्यक्ति द्वारा एक मामले में दो लाख रुपये से अधिक के लेनदेन पर प्रतिबंध लगाती है। IT डिपार्टमेंट ने प्रमुख दैनिक अखबारों में प्रकाशित विज्ञापनों में कहा है कि धारा 269 एसटी का उल्लंघन करने पर नकद राशि प्राप्त करने वाले पर इतनी ही राशि के बराबर जुर्माना लगेगा।

इसे भी पढ़िए :  इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं ने निकाला मार्च

वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया था। वित्त विधेयक में संशोधन के तहत इस सीमा को कम कर दो लाख रुपये कर दिया गया। वित्त विधेयक लोकसभा में मार्च में पारित हुआ।IT डिपार्टमेंट ने कहा है कि यह अंकुश सरकार की किसी प्राप्ति, बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक पर लागू नहीं होगा।

इसे भी पढ़िए :  छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत, डिजिटल पेमेंट करने वालों को 2 फीसदी की छूट देगी सरकार

एक निश्चित सीमा से अधिक के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध का मकसद कालेधन पर अंकुश लगाना है। IT डिपार्टमेंट ने पिछले साल नोटबंदी के बाद दिसंबर में यह ईमेल अड्रेस शुरू किया था, जिस पर दो लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन की सूचना दी जा सकती है।